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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को 26 अक्टूबर तक नगर पालिका चुनावों के उम्मीदवारों की सूची रोकने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को 26 अक्टूबर तक नगर पालिका चुनावों के उम्मीदवारों की सूची रोकने का आदेश दिया

✍️ News On AIR 🗓 21 अक्टू. 2026, 07:33 PM 👁 9
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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को 26 अक्टूबर तक नगर स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी करने से रोक दिया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (APSEC) को नगर स्थानीय निकायों के चुनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 26 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने से रोक दिया है।

यह न्यायिक हस्तक्षेप राज्य में नगर पालिकाओं के चुनावी प्रक्रिया में प्रक्रियागत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्धारित तिथि से पहले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।

अब APSEC को इस समयसीमा का पालन करना होगा और उम्मीदवारों की निश्चित सूची जारी करने का काम रोकना होगा। यह कदम आंध्र प्रदेश में स्थानीय शासन चुनावों की अखंडता और न्यायसंगतता बनाए रखने के लिए कोर्ट की निगरानी का हिस्सा है।
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