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22 Oct 2026•
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Sarkari Yojana

स्वामित्व योजना के अधिकार अभिलेखों की रजिस्ट्री के लिए अब घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 22 Oct 2026, 01:46 PM 👁 6
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मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूखंड धारक अब एमपी ई-सेवा ऐप के माध्यम से घर बैठे अधिकार अभिलेखों के पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नई सुविधा से आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत निर्मित अधिकार अभिलेखों के पंजीयन (रजिस्ट्री) की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब सभी जिलों के भूखंड एवं अधिकार अभिलेख धारक एमपी ई-सेवा ऐप के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा के लाभ उठाते हुए हितग्राही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने मोबाइल फोन से ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे, जिससे उन्हें दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

आवेदन प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम मोबाइल में एमपी ई-सेवा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप खोलने के बाद समग्र आईडी के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद 'स्वामित्व दस्तावेज आवेदन' विकल्प का चयन करने पर संबंधित भूखंडों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें से आवेदक को अपने भूखंड का चयन कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अगले चरण में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जाएगा, जिसके पश्चात वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प सक्रिय हो जाएगा। इसमें सभी संबंधित भूमिस्वामियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उनकी सहमति 'हाँ' अथवा 'नहीं' बोलकर दर्ज की जाएगी।

वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आवेदक गवाह जोड़ने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि तत्काल गवाह जोड़ना हो तो 'हाँ' विकल्प चुनना होगा, अन्यथा 'नहीं' चुनने पर पटवारी द्वारा सत्यापन के दौरान गवाह जोड़े जा सकेंगे। इसके बाद 'सेव करें तथा आगे बढ़ें' विकल्प पर क्लिक कर भूखंड की चतुरसीमा सहित आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र का अवलोकन कर 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करने से प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

आवेदन करने के लिए समग्र आईडी या आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त किया जा सके। साथ ही, सभी भूमिस्वामियों एवं गवाहों की समग्र ई-केवाईसी पूर्ण होना और संबंधित भूखंड का स्वामित्व योजना के अंतर्गत चिन्हित होना अनिव्य है। हितग्राहियों से अपील है कि वे पात्रता शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए इस सुविधा का लाभ उठाएं।
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