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सोशल मीडिया पर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए कड़े नियम, केंद्र सरकार की तैयारी

✍️ रिपोर्टर: शैलेष गुप्ता महाजन 🗓 29 सित. 2026, 10:35 PM 👁 12
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केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाम कसने की तैयारी में है। इसके लिए आईटी इंटरमीडियरी रूल्स में जल्द बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़े प्रावधान लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इंटरमीडियरी रूल्स में जल्द ही बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके तहत नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगाने की तैयारी है। सरकार इस संबंध में नए नियमों को लेकर संशोधन जल्द ही लाएगी।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाबालिगों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जताई गई चिंता के बाद उठाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोलने चाहिए।

सरकार भी नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अंकुश लगाने के पक्ष में है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों के आने की उम्मीद है, जिससे उनके ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित बनाया जा सके।
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