🔥 TRENDING ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો વાયરલ થવાનો ટ્ર... हजारीबाग-बगोदर मार्ग पर गिरा पेड़ हफ्त... रामपुर वर्मा में प्रकृति का अद्भुत नज़ा... Baramulla Police conducts polythene c... અમદાવાદના મતદારો માટે મતદાર યાદીમાં ના... Delhi Metro Halts Entry/Exit at 11 Sta...
02 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Politics

सरपंच चुनाव लड़ने के लिए प्रशासक को छोड़नी होगी कुर्सी: राजस्थान सरकार का नया नियम

✍️ Reporter: Swaroop Singh 🗓 02 Oct 2026, 09:48 AM 👁 7
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव से पहले सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट किया है। इसके अनुसार, जो निवर्तमान सरपंच प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा देना होगा।

जयपुर/बीकानेर। राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बड़ा नियम स्पष्ट किया है। इस नए नियम के तहत, जो निवर्तमान सरपंच वर्तमान में प्रशासक के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए सर्वप्रथम प्रशासक पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यदि कोई निवर्तमान सरपंच नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रशासक पद से इस्तीफा नहीं देता है, तो उसका नामांकन स्वतः ही खारिज कर दिया जाएगा। यह नियम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

यह निर्णय उन सभी संभावित उम्मीदवारों पर लागू होगा जो वर्तमान में प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं और सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो पदों पर रहते हुए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।
📲Get App