📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Heba Aisha
स्थानीय
सारण में पटाखे बिक्री पर कड़ी पाबंदी, दीपावली-छठ में शाम 8-10 बजे आतिशबाजी
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 05 नव. 2026, 02:16 PM
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बिहार के सारण जिला प्रशासन ने केवल लाइसेंसधारी दुकानों को हरित पटाखे बेचने की अनुमति दी है और दीपावली‑छठ में आतिशबाजी का समय शाम 8‑10 बजे तक सीमित किया है।
बिहार के सारण जिला प्रशासन ने आने वाले दीपावली और छठ पर्वों को ध्यान में रखते हुए पटाखे की बिक्री व आतिशबाजी पर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
केवल लाइसेंसधारी दुकानों को ही हरित पटाखे बेचने की अनुमति होगी, अन्य किसी प्रकार के पटाखे बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
आतिशबाजी का समय शाम 8 से 10 बजे तक सीमित किया गया है, जिससे शोर और प्रदूषण को कम किया जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए है और उल्लंघन पर जाँच की जाएगी।
केवल लाइसेंसधारी दुकानों को ही हरित पटाखे बेचने की अनुमति होगी, अन्य किसी प्रकार के पटाखे बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
आतिशबाजी का समय शाम 8 से 10 बजे तक सीमित किया गया है, जिससे शोर और प्रदूषण को कम किया जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए है और उल्लंघन पर जाँच की जाएगी।