🔥 TRENDING ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ World Record !... ભરૂચ અને આસપાસના 40 દુકાનોમાં ફાફડા અન... संत रैम्पल जी महाराज ने ENK पाइप की सह... कोसीकलां में ध्वजारोहण के साथ आर्य समा... ભરૂચના નર્મદા મૈયા બ્રિજ પર ફોર‑વ્હીલર... ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੰਦ ਰਹ...
22 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Local

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर्ज़दारों को मिली राहत: बैंक व सूदखोरों पर रोक

✍️ Reporter: Kanhaiya Kumar Jha 🗓 22 Oct 2026, 06:24 PM 👁 16
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज़दारों के हित में फैसला सुनाया, बैंक व सूदखोरों को कर्ज़ वसूली में अनुचित कदम उठाने पर रोक लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिसमें कर्ज़दारों के हित में बैंक व सूदखोरों द्वारा की जाने वाली जबरदस्ती व धमकी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

इस निर्णय के अनुसार, कर्ज़ लेना कोई अपराध नहीं है और आर्थिक स्थिति ख़राब होने पर ईएमआई व लोन न चुकाना भी अपराध नहीं माना जाता।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्ज़ चुकाने से अधिक महत्वपूर्ण परिवार का भरण‑पोषण है।

कर्ज़दारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनियमित कदम से बचें, रिकॉर्डिंग करें और शिकायत दर्ज कराएँ।

इसके अलावा, आरबीआई की मार्गदर्शिका के अनुसार 13% वार्षिक दर से अधिक ब्याज अवैध है और जबरन वसूली जुर्म है। कर्ज़ मुक्ति अभियान के तहत संगठित होकर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का आह्वान किया गया है।
📲Get App