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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को चेतावनी: पैदल यात्री क्रॉसिंग न बनने पर धरने की धमकी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग की व्यवस्था नहीं की गई तो वह स्वयं धरने पर बैठ जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देश भर में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने कहा कि यदि इस दिशा में तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो वह स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए धरने पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेगा। यह चेतावनी पैदल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता को दर्शाती है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए उचित बुनियादी ढांचे का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। क्रॉसिंग की कमी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए, अदालत ने सरकार से इस मुद्दे को प्राथमिकता देने की अपेक्षा व्यक्त की है।
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख आम नागरिकों, विशेषकर पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उम्मीद की जाती है कि इस चेतावनी के बाद केंद्र सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए उचित बुनियादी ढांचे का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। क्रॉसिंग की कमी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए, अदालत ने सरकार से इस मुद्दे को प्राथमिकता देने की अपेक्षा व्यक्त की है।
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख आम नागरिकों, विशेषकर पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उम्मीद की जाती है कि इस चेतावनी के बाद केंद्र सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।