स्मैक तस्करी के दो दोषियों को 8-8 साल की जेल: कोर्ट ने 80-80 हजार का जुर्माना भी लगाया, 32 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था
करौली की एनडीपीएस अदालत ने 2022 के स्मैक जब्ती मामले में अतर सिंह उर्फ अतरा और मनोज को दोषी ठहराया। दोनों को 8-8 साल के कठोर कारावास और 80-80 हजार रुपए जुर्मान े की सजा सुनाई गई।
विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषध ि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, करौली के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने फैसला सुनाया।
सरकारी अधिवक्ता रीतेश सारस्वत ने बताया कि 22 जनवरी 2022 को कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल गश्त पर थे। उन्होंन े ट्रक यूनियन से आग े शिव कॉलोनी जान े वाले रास्ते पर कार्रवाई की थी।
इस दौरान अतर सिंह उर्फ अतरा से 25 ग्राम और मनोज से 7 ग्राम स्मैक मिली थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश किए और 43 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने इन्हीं के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया।
विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषध ि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, करौली के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने फैसला सुनाया।
सरकारी अधिवक्ता रीतेश सारस्वत ने बताया कि 22 जनवरी 2022 को कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल गश्त पर थे। उन्होंन े ट्रक यूनियन से आग े शिव कॉलोनी जान े वाले रास्ते पर कार्रवाई की थी।
इस दौरान अतर सिंह उर्फ अतरा से 25 ग्राम और मनोज से 7 ग्राम स्मैक मिली थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश किए और 43 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने इन्हीं के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया।