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24 Oct 2026•
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रायपुर में संपत्तिकर के बड़े बकायादारों पर होगी कार्रवाई, 31 दिसंबर तक भुगतान पर 4% छूट

✍️ Reporter: Pankaj sahu 🗓 24 Oct 2026, 12:05 AM 👁 15
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रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर की वसूली तेज करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त संबित मिश्रा ने बड़े बकायादारों से नियमानुसार बकाया राशि वसूलने को कहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने पर पात्र करदाताओं को नियमानुसार 4 प्रतिशत छूट मिलेगी।

रायपुर, छत्तीसगढ़ | 23 अक्टूबर 2026
रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर की वसूली तेज करने के लिए बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी की है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली की जाए और लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वालों से नियमानुसार भुगतान कराया जाए।
शुक्रवार को हुई टीएल बैठक में आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही नागरिकों को समयसीमा के भीतर संपत्तिकर जमा करने और उपलब्ध छूट का लाभ लेने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया।
31 दिसंबर तक भुगतान पर 4 प्रतिशत छूट
नगर निगम के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले पात्र करदाताओं को नियमानुसार 4 प्रतिशत छूट मिलेगी। नागरिक अपने संपत्तिकर बिल और भुगतान संबंधी जानकारी नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित जोन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
अवैध नल कनेक्शन और निर्माण पर भी नजर
बैठक में अवैध नल कनेक्शनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत करारोपण में शामिल करने, जरूरी अर्थदंड लेकर उन्हें नियमित करने और बकाया जलकर वसूलने के निर्देश भी दिए गए। नामांतरण के प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने पर भी जोर दिया गया।
इसके अलावा अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। राजीनामा योग्य मामलों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जबकि अन्य मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था और जनशिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी की। अधिकारियों को सफाई संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा त्योहारों से पहले शहर की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
रिपोर्टर: पंकज साहू
Citizen Reporter | Need24 News
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