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रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वालों को भी मिलेगा यात्रा बीमा: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर से काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने रेलवे के सुरक्षा बजट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को आदेश दिया है कि 27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा प्रदान की जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन न होने की स्थिति में रेलवे बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के सुरक्षा बजट के पूर्ण उपयोग न होने पर भी चिंता व्यक्त की और इस संबंध में सवाल उठाए हैं। यह निर्देश उन लाखों यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी भी रेलवे स्टेशनों पर स्थित काउंटरों से अपने रेल टिकट खरीदते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में रेलवे द्वारा दिए गए जवाबों और उठाए गए कदमों पर आगे चर्चा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के सुरक्षा बजट के पूर्ण उपयोग न होने पर भी चिंता व्यक्त की और इस संबंध में सवाल उठाए हैं। यह निर्देश उन लाखों यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी भी रेलवे स्टेशनों पर स्थित काउंटरों से अपने रेल टिकट खरीदते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में रेलवे द्वारा दिए गए जवाबों और उठाए गए कदमों पर आगे चर्चा की जाएगी।