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राजस्थान: बीमा कंपनी को अदालत की फटकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of India
स्वास्थ्य

राजस्थान: बीमा कंपनी को अदालत की फटकार

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 18 जुल. 2026, 10:29 PM 👁 51
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सिरोही जिला उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मेडिक्लेम का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। आयोग ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है।

राजस्थान के सिरोही जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मेडिक्लेम का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जिसे गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। आयोग का यह आदेश दावा करने वाले के लिए राहत की बात है, जिन्हें इसके हकदार होने के बावजूद लाभ से वंचित कर दिया गया था। आयोग ने बीमा कंपनी के दावे को खारिज करने के फैसले को न्यायसंगत नहीं माना। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दावा राशि के साथ-साथ ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।
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