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20 अक्टू. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा: सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले तारीख बढ़ाने की याचिका पर विचार करना होगा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा: सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले तारीख बढ़ाने की याचिका पर विचार करना होगा

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 20 अक्टू. 2026, 04:15 PM 👁 15
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि बढ़ाने की याचिका देता है, तो सरकार को उसे विचार करना अनिवार्य है, जबकि बहाली की मांग न होने पर अदालत आदेश नहीं दे सकती।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि बदलने की याचिका दायर करता है, तो सरकार को उसे बिना कारण खारिज नहीं करना चाहिए; उसे उचित विचार देना अनिवार्य है।

न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रशासनिक निष्पक्षता पर आधारित बताया, जिससे कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत या पेशेवर परिस्थितियों के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि समायोजित करने का अवसर मिल सके। परन्तु कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि याचिका में पुनःस्थापना की मांग नहीं है, तो अदालत बहाली का आदेश नहीं दे सकती।

तिथि परिवर्तन और पुनःस्थापना को अलग-अलग मुद्दों के रूप में देख कर यह निर्णय न्यायालय की अधिकार सीमा को बनाए रखता है, साथ ही कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है। राजस्थान की विभिन्न विभागों को अब ऐसी याचिकाओं के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अन्य राज्यों में भी समान नीतियों की समीक्षा को प्रेरित कर सकता है, जिससे सेवानिवृत्ति नीतियों को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सुधारा जा सकेगा।
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