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28 अक्टू. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत पर मुआवजा योजना लागू करने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
सरकारी योजना

राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत पर मुआवजा योजना लागू करने का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 28 अक्टू. 2026, 10:01 AM 👁 18
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा देने के लिए योजना लागू करने का आदेश दिया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिरासत में मौतों के मामलों में मुआवजा देने के लिए 'राजस्थान कस्टोडियल डेथ रिलीफ स्कीम-2025' नामक योजना लागू करने का निर्देश दिया है। यह योजना तीन महीनों के भीतर लागू होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस योजना को अंतिम रूप देने और परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया है जो हिरासत में मौत के कारण दुख का सामना करते हैं।
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