📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने झूठी याचिका पर 5 लाख का जुर्माना लगाया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 08 नव. 2026, 10:02 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने रामस्वरूप पर तथ्य छिपाकर और गलत जानकारी देकर याचिका दायर करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और याचिका खारिज कर दी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने रामस्वरूप पर तथ्य छिपाकर और गलत जानकारी देकर याचिका दायर करने के कारण 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा झूठी जानकारी के साथ याचिका दायर करने पर न्यायिक प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रकार की फाइलिंग ने न्यायालय को भ्रामक बनाया और संसाधनों का अपव्यय किया।
याचिका को खारिज करने के साथ ही जुर्माने का वितरण भी अदालत के निर्देशानुसार किया जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी अनैतिक दायरियों को रोकने का संदेश दिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दंड बेवजह या धोखाधड़ी वाली याचिकाओं को हतोत्साहित करने और न्यायपालिका में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा झूठी जानकारी के साथ याचिका दायर करने पर न्यायिक प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रकार की फाइलिंग ने न्यायालय को भ्रामक बनाया और संसाधनों का अपव्यय किया।
याचिका को खारिज करने के साथ ही जुर्माने का वितरण भी अदालत के निर्देशानुसार किया जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी अनैतिक दायरियों को रोकने का संदेश दिया गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दंड बेवजह या धोखाधड़ी वाली याचिकाओं को हतोत्साहित करने और न्यायपालिका में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।