📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल आदेश की पूर्ति की पुष्टि, याचिका खारिज
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 31 अक्टू. 2026, 10:02 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट की डॉ. नूपुर भाटी और संजीत पुरोहित की बेंच ने आसाराम की पैरोल से जुड़ी याचिका को निस्तारित कर कहा कि पूर्व आदेश का पालन हो चुका है और अब कोई नई निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
जयपुर, राजस्थान – राजस्थान हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की बेंच ने आध्यात्मिक नेता आसाराम की पैरोल से संबंधित याचिका को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। बेंच में न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित ने कहा कि पैरोल के संबंध में पहले जारी किए गए आदेश की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं।
न्यायाधीशों ने बताया कि याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान पहले के निर्देशों के पालन से हो चुका है, इसलिए अब कोई अतिरिक्त न्यायिक निर्देश आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप याचिका को बिना किसी नई आदेश के खारिज कर दिया गया।
यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि आसाराम की पैरोल के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं, जिससे यह मामला वर्तमान में समाप्त माना गया है।
कोई नया निर्देश या निगरानी तंत्र नहीं बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में पैरोल की शर्तों के अनुपालन के तहत ही मामला आगे बढ़ेगा।
इस फैसले से आसाराम की पैरोल से जुड़ी तत्काल कानूनी बहस समाप्त होने की उम्मीद है, जबकि आगे की कोई भी स्थिति मौजूदा पैरोल नियमों के अनुसार तय होगी।
न्यायाधीशों ने बताया कि याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान पहले के निर्देशों के पालन से हो चुका है, इसलिए अब कोई अतिरिक्त न्यायिक निर्देश आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप याचिका को बिना किसी नई आदेश के खारिज कर दिया गया।
यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि आसाराम की पैरोल के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं, जिससे यह मामला वर्तमान में समाप्त माना गया है।
कोई नया निर्देश या निगरानी तंत्र नहीं बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में पैरोल की शर्तों के अनुपालन के तहत ही मामला आगे बढ़ेगा।
इस फैसले से आसाराम की पैरोल से जुड़ी तत्काल कानूनी बहस समाप्त होने की उम्मीद है, जबकि आगे की कोई भी स्थिति मौजूदा पैरोल नियमों के अनुसार तय होगी।