📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
राजनीति
हाईकोर्ट ने 23 साल पुरानी एफआईआर निरस्त, हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल को मिली राहत
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 29 सित. 2026, 05:01 PM
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रajasthan हाईकोर्ट ने 23 साल पुरानी फर्जी पट्टा मामले की एफआईआर निरस्त कर हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल को राहत दी।
रajasthan हाईकोर्ट ने जयपुर में हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल के खिलाफ 23 साल पुरानी फर्जी पट्टा मामले की एफआईआर को निरस्त कर दिया, जिससे लंबित कानूनी विवाद समाप्त हुआ। अदालत ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, अतः एफआईआर को रद्द कर दिया गया।
यह मामला दो दशकों से चल रहा था, जिसमें पट्टा दस्तावेज़ के जाली होने के आरोप थे। बंसल ने पहले निचली अदालतों से राहत की मांग की थी, परंतु निर्णायक निर्णय नहीं मिला था।
एफआईआर निरस्त होने से बंसल पर कानूनी बोझ हट गया और वह अपने विधायक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह निर्णय हनुमानगढ़ क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर डाल सकता है, जहाँ उनका समर्थन आधार मजबूत है।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि लंबी अवधि के मामलों में साक्ष्य की कमी पर अदालतें पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।
यह मामला दो दशकों से चल रहा था, जिसमें पट्टा दस्तावेज़ के जाली होने के आरोप थे। बंसल ने पहले निचली अदालतों से राहत की मांग की थी, परंतु निर्णायक निर्णय नहीं मिला था।
एफआईआर निरस्त होने से बंसल पर कानूनी बोझ हट गया और वह अपने विधायक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह निर्णय हनुमानगढ़ क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर डाल सकता है, जहाँ उनका समर्थन आधार मजबूत है।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि लंबी अवधि के मामलों में साक्ष्य की कमी पर अदालतें पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।