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राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूलों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध, जेन‑ज़ी‑जेन‑अल्फ़ा की सुरक्षा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
शिक्षा

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूलों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध, जेन‑ज़ी‑जेन‑अल्फ़ा की सुरक्षा

✍️ India Today 🗓 25 अग. 2026, 02:03 PM 👁 19
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राजस्थान हाई कोर्ट ने जेन‑ज़ी‑जेन‑अल्फ़ा की स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए स्कूलों के निकट जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

राजस्थान हाई कोर्ट ने जेन‑ज़ी और जेन‑अल्फ़ा की पोषण संबंधी चिंताओं को देखते हुए स्कूलों के निकट जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि हाई‑कैलोरी, कम पोषक तत्व वाले स्नैक्स की सहज उपलब्धता से स्कूल‑उम्र के बच्चों में मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। इस कारण, स्कूलों के आसपास विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाकर छात्रों के लिए स्वस्थ माहौल सुनिश्चित किया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के साथ मेल खाता है और अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है। सटीक दूरी और प्रवर्तन प्रक्रिया के विवरण आगे की सुनवाइयों में तय किए जाएंगे।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अभिभावक समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप आवश्यक है।
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