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20 अक्टू. 2026•
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने बालाहेड़ा पंचायत में सहायक अभियंता इंद्राज से वसूली पर रोक लगाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने बालाहेड़ा पंचायत में सहायक अभियंता इंद्राज से वसूली पर रोक लगाई

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 20 अक्टू. 2026, 11:00 AM 👁 21
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने बालाहेड़ा ग्राम पंचायत के 2014‑2018 के विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं के संबंध में सहायक अभियंता इंद्राज से वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है।

जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने सहायक अभियंता इंद्राज के विरुद्ध चल रही वित्तीय वसूली पर अंतरिम रोक लगाई है। इस आदेश के तहत आगे कोई भी धन वसूली नहीं की जा सकेगी, जब तक कि विस्तृत जांच नहीं हो जाती।

यह मामला बालाहेड़ा ग्राम पंचायत में 2014 से 2018 के बीच किए गए विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। विभागीय जांच के बिना ही अधिकारियों ने अभियंता से वसूली शुरू कर दी थी।

न्यायालय ने कहा कि उचित जांच के बिना वसूली प्रक्रिया शुरू करना प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, इसलिए जांच पूरी होने तक वसूली पर रोक लगाई गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय के बाद इन परियोजनाओं की व्यापक ऑडिट हो सकती है और भविष्य में समान मामलों में विभागीय जांच को अनिवार्य बनाने की दिशा में एक मिसाल स्थापित हो सकती है।
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