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28 सित. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाकशुदा माता-पिता के बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
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राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाकशुदा माता-पिता के बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं किया

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 28 सित. 2026, 08:45 PM 👁 16
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा माता‑पिता के बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं है, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाकशुदा माता‑पिता के बच्चे के पासपोर्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियों की जाँच के बाद उचित माना जाए तो बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं है।

यह आदेश एक माँ द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें वह अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए पिता का नाम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पिता बच्चे की परवरिश में शामिल नहीं था। कोर्ट ने पासपोर्ट आवेदन से संबंधित कानूनी प्रावधानों और अभिभावक अधिकारों की समीक्षा की।

केस‑दर‑केस आधार पर यह निर्णय बच्चे के यात्रा अधिकार और तलाक के बाद अभिभावक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अन्य राज्यों में समान मामलों में भी मार्गदर्शन कर सकता है।

यह आदेश मौजूदा पासपोर्ट नियमों को निरस्त नहीं करता, बल्कि जब उचित हो तो पिता के नाम को छोड़ने की लचीलापन प्रदान करता है। प्रभावित परिवारों को विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए संबंधित जिला कोर्ट से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

स्थानीय मीडिया ने इस फैसले को व्यापक रूप से कवर किया है और यह उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के बाहर भी इस प्रकार की याचिकाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
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