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राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्त कांस्टेबल को बकाया वेतन देने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्त कांस्टेबल को बकाया वेतन देने का आदेश

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 02 अक्टू. 2026, 07:31 AM 👁 12
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्त किए गए पुलिस कांस्टेबल को छह महीने का बकाया वेतन देने का आदेश दिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को उलटते हुए, उसे राहत प्रदान की है क्योंकि उसे उन आरोपों से बरी कर दिया गया था जिनके कारण उसे निकाल दिया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगस्त 2017 से फरवरी 2018 तक का बकाया वेतन, जो छह महीने का है, कांस्टेबल को दिया जाए।
कांस्टेबल को बरी होने के बावजूद सेवा से हटाया गया था, जिससे उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायालय ने पाया कि बरी होने के बाद बर्खास्तगी अवैध थी।
बकाया वेतन के भुगतान का आदेश यह सिद्ध करता है कि आपराधिक आरोपों से मुक्त होने के बाद भी सेवा कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। विभाग को अब बिना किसी देरी के बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया गया है।
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