📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
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पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आदेश रद्द, साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 का हवाला
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 05 अक्टू. 2026, 10:01 PM
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पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश रद्द कर दिया, सरकारी दस्तावेज़ देने से इनकार को गलत कहा और आवेदक की अर्जी में साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के उल्लेख को उजागर किया।
पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि आवेदक की अर्जी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 का स्पष्ट उल्लेख था, जो दस्तावेज़ीय साक्ष्य की स्वीकृति से संबंधित है।
आयोग ने कहा कि सरकारी दस्तावेज़ देने से इनकार करना उपभोक्ता कानून के तहत पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। साक्ष्य अधिनियम के हवाले से यह स्पष्ट हुआ कि आवश्यक दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना कानूनी दायित्व है।
यह निर्णय उपभोक्ता विवादों में राज्य आयोग की जिला निकायों पर अधिकार को रेखांकित करता है और भविष्य में दस्तावेज़ीय अनुपालन को कड़ा करने का संकेत देता है।
आयोग ने कहा कि सरकारी दस्तावेज़ देने से इनकार करना उपभोक्ता कानून के तहत पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। साक्ष्य अधिनियम के हवाले से यह स्पष्ट हुआ कि आवश्यक दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना कानूनी दायित्व है।
यह निर्णय उपभोक्ता विवादों में राज्य आयोग की जिला निकायों पर अधिकार को रेखांकित करता है और भविष्य में दस्तावेज़ीय अनुपालन को कड़ा करने का संकेत देता है।