📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
बिज़नेस
पंजाब RERA ने ज़िरकापुर फ्लैट की बहाली का आदेश, देरी पर ब्याज लागू
✍️ Hindustan Times
🗓 30 सित. 2026, 04:37 AM
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पंजाब RERA ने ज़िरकापुर में खरीदार के फ्लैट की बहाली का आदेश दिया और देरी के लिए ब्याज चुकाने को कहा।
पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने बुधवार को ज़िरकापुर में एक अपूर्ण फ्लैट की तुरंत बहाली का आदेश दिया। यह आदेश उस खरीदार की औपचारिक शिकायत के बाद आया, जिसने बताया कि डेवलपर ने निर्धारित समय सीमा के भीतर इकाई नहीं दी।
RERA ने न केवल फ्लैट की त्वरित सुपुर्दगी का निर्देश दिया, बल्कि खरीदार द्वारा पहले ही भुगतान की गई राशि पर देरी के ब्याज का भुगतान भी डेवलपर को अनिवार्य किया। यह ब्याज मूल डिलीवरी तिथि से लेकर अब तक के अंतराल पर गणना किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय पंजाब रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा के तहत दिया गया है, जो अनावश्यक देरी के लिए मुआवजा देने का प्रावधान रखता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई घर खरीदारों के हितों की रक्षा में RERA की भूमिका को सुदृढ़ करती है। डेवलपर को निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन न करने पर अतिरिक्त दंड का सामना करना पड़ सकता है।
RERA ने न केवल फ्लैट की त्वरित सुपुर्दगी का निर्देश दिया, बल्कि खरीदार द्वारा पहले ही भुगतान की गई राशि पर देरी के ब्याज का भुगतान भी डेवलपर को अनिवार्य किया। यह ब्याज मूल डिलीवरी तिथि से लेकर अब तक के अंतराल पर गणना किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय पंजाब रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा के तहत दिया गया है, जो अनावश्यक देरी के लिए मुआवजा देने का प्रावधान रखता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई घर खरीदारों के हितों की रक्षा में RERA की भूमिका को सुदृढ़ करती है। डेवलपर को निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन न करने पर अतिरिक्त दंड का सामना करना पड़ सकता है।