📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gkmand127
सरकारी योजना
पंजाब हाईकोर्ट ने अमृतसर बीआरटीएस योजना को बंद करने पर रोक लगाई
✍️ Amar Ujala · Amritsar
🗓 07 अक्टू. 2026, 08:31 AM
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अमृतसर बीआरटीएस योजना को बंद करने के पंजाब सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने कारण पूछने के बाद रोका है।
पंजाब हाईकोर्ट ने अमृतसर में चल रहे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) को बंद करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने सरकार से इस निर्णय के पीछे के कारणों की व्याख्या करने को कहा।
लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया यह बीआरटीएस योजना, अमृतसर के सार्वजनिक परिवहन को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
कोर्ट के निर्देश के बाद, सरकार ने इस योजना को बंद करने का अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है और अब न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया चल रही है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स में बदलाव या रद्दीकरण के लिए पारदर्शी कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है, और हाईकोर्ट का यह कदम इसी दिशा में है।
सरकार के उत्तर के आधार पर यह तय होगा कि बीआरटीएस को फिर से पूर्ण रूप से चलाया जाएगा या उसके बंद होने की नई समयसीमा तय की जाएगी।
लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया यह बीआरटीएस योजना, अमृतसर के सार्वजनिक परिवहन को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
कोर्ट के निर्देश के बाद, सरकार ने इस योजना को बंद करने का अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है और अब न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया चल रही है।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स में बदलाव या रद्दीकरण के लिए पारदर्शी कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है, और हाईकोर्ट का यह कदम इसी दिशा में है।
सरकार के उत्तर के आधार पर यह तय होगा कि बीआरटीएस को फिर से पूर्ण रूप से चलाया जाएगा या उसके बंद होने की नई समयसीमा तय की जाएगी।