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पंजाब हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीटों पर रोक, रजिस्ट्रार ने कहा प्रक्रिया कोर्ट आदेश के अनुसार होगी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
शिक्षा

पंजाब हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीटों पर रोक, रजिस्ट्रार ने कहा प्रक्रिया कोर्ट आदेश के अनुसार होगी

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 10 सित. 2026, 08:18 PM 👁 32
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बाबा फरीद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कहा कि पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों का आवंटन हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही किया जाएगा।

पंजाब सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई उम्मीदवारों के प्रवेश को रोक दिया है, क्योंकि यह मुद्दा पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे एक याचिका के कारण है। कोर्ट ने एनआरआई कोटा सीटों के आवंटन पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने का आदेश दिया है।

बाबा फरीद विश्वविद्यालय ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के रजिस्ट्रार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश और अंतिम परिणाम के बाद ही एनआरआई कोटा सीटों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा और मामले के निपटने तक कोई प्रवेश प्रक्रिया नहीं चलाएगा।

इस रोक से कई संभावित एनआरआई छात्रों को असर पड़ेगा, जिन्होंने पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। जबकि सामान्य मेरिट‑आधारित सीटें जारी हैं, छात्र समूह और कोचिंग संस्थाएँ स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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