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31 अक्टू. 2026•
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पंजाब उच्च न्यायालय ने आदेश दिया: कर्मचारियों व पेंशनरों को बकाया डीए/डीआर दें
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
राजनीति

पंजाब उच्च न्यायालय ने आदेश दिया: कर्मचारियों व पेंशनरों को बकाया डीए/डीआर दें

✍️ Amar Ujala · Punjab 🗓 31 अक्टू. 2026, 08:20 AM 👁 14
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पंजाब उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान करे।

पंजाब उच्च न्यायालय ने आज एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का निपटारा करना अनिवार्य है। यह निर्णय सार्वजनिक कर्मचारियों के विलंबित भुगतान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने सरकार के कानूनी दायित्व पर बल देते हुए तुरंत बकाया राशि के निपटान का आह्वान किया। इस आदेश के बाद पंजाब प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह भुगतान प्रक्रिया को तेज करे और आगे के कानूनी जाँच से बचें।
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