🔥 ट्रेंडिंग પાલનપુર: કુશ્કલ ગામે 'આંગણ મિલન સેવા ક... फर्रुखाबाद में गंगा-रामगंगा का जलस्तर... फर्रुखाबाद: संविदा एएनएम ने मानदेय और... कायमगंज में दो बड़े तंबाकू कारोबारियों... ପଦ୍ମପୁର ଠାରେ ସେବା ସେତୁ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ यूपी की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल का र...
29 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब डीए केस में दबाव नहीं मानेंगे
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब डीए केस में दबाव नहीं मानेंगे

✍️ Bar and Bench 🗓 07 सित. 2026, 04:04 PM 👁 35
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने चल रहे पंजाब डीए केस में दबाव नहीं मानने का इरादा जताया, जिससे न्यायालय की दृढ़ स्थिति स्पष्ट हुई।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (डीए) से जुड़े एक मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि वह दबाव नहीं मानेंगे, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं।

कानूनी विश्लेषकों ने कहा कि यह बयान उच्च‑प्रोफ़ाइल मामलों में बाहरी प्रभावों की चिंता को दर्शाता है। जबकि डीए केस के विवरण अभी न्यायिक समीक्षा में हैं, कोर्ट का यह रवैया जनता को निष्पक्षता का भरोसा दिलाने के लिए है।

कोर्ट ने आगे कोई टिप्पणी नहीं की और मामला स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ेगा।
📲Get App