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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट: नाबालिगों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप को सुरक्षा नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट: नाबालिगों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप को सुरक्षा नहीं

✍️ The Indian Express 🗓 07 अग. 2026, 01:18 PM 👁 27
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिगों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप को सुरक्षा प्रदान नहीं करने का फैसला किया है। न्यायालय के इस निर्णय से नाबालिगों के संरक्षण पर जोर दिया गया है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय के अनुसार, यह नाबालिगों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इस निर्णय से न्यायालय का नाबालिगों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के प्रति रुख स्पष्ट होता है। इस निर्णय के भविष्य में इसी प्रकार के मामलों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। न्यायालय की प्राथमिक चिंता नाबालिगों की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। निर्णय में कानून का पालन करने और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने पर जोर दिया गया है।
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