📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
स्वास्थ्य
पंजाब उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 5 लाख देने का आदेश, कैंसर दावे को रोका गया
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 21 अक्टू. 2026, 10:16 PM
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पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया क्योंकि वह 2017 के स्तन कैंसर उपचार दावे के लिए पर्याप्त चिकित्सकीय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सकी।
पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को 5 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है, क्योंकि कंपनी ने स्तन कैंसर उपचार के दावे को अस्वीकार कर दिया था। आयोग ने कहा कि कंपनी ने दावे को समर्थन देने के लिये आवश्यक चिकित्सकीय दस्तावेज़ नहीं प्रस्तुत किए।
आदेश में बताया गया कि यह दावा 2017 के स्तन कैंसर के उपचार से संबंधित था। बीमा कंपनी ने पर्याप्त चिकित्सकीय रिकॉर्ड नहीं दिखाए, जिससे उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ।
यह निर्णय बीमा कंपनियों को दावे के निपटान में पारदर्शिता बनाए रखने की चेतावनी देता है और यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य‑संबंधी दावों को वैध चिकित्सकीय प्रमाण के बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के आदेशों से अन्य बीमा कंपनियों को अपने दावे मूल्यांकन प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा करनी पड़ेगी, ताकि भविष्य में समान दंड से बचा जा सके। प्रभावित बीमाधारक को जल्द ही निर्धारित राशि प्राप्त होने की उम्मीद है।
आदेश में बताया गया कि यह दावा 2017 के स्तन कैंसर के उपचार से संबंधित था। बीमा कंपनी ने पर्याप्त चिकित्सकीय रिकॉर्ड नहीं दिखाए, जिससे उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ।
यह निर्णय बीमा कंपनियों को दावे के निपटान में पारदर्शिता बनाए रखने की चेतावनी देता है और यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य‑संबंधी दावों को वैध चिकित्सकीय प्रमाण के बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के आदेशों से अन्य बीमा कंपनियों को अपने दावे मूल्यांकन प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा करनी पड़ेगी, ताकि भविष्य में समान दंड से बचा जा सके। प्रभावित बीमाधारक को जल्द ही निर्धारित राशि प्राप्त होने की उम्मीद है।