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03 अक्टू. 2026•
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राष्ट्रपति ने गुजरात यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Official White House Photo by Pete Souza
राजनीति

राष्ट्रपति ने गुजरात यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी

✍️ Kanak News Odisha 🗓 03 अक्टू. 2026, 02:02 AM 👁 12
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गुजरात यूसीसी 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिससे राज्य स्तर का कानून लागू हो गया।

गुजरात का 2026 यूनीफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर चुका है, जिससे विधायी प्रक्रिया पूर्ण हुई और यह राज्य में लागू हो गया है। यह मंजूरी गुजरात विधानसभा द्वारा इस वर्ष पारित किए जाने के बाद दी गई है।

UCC का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को एक ही नागरिक नियमों से बदलना है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य संबंधित मामलों की एक समान व्यवस्था शामिल होगी। समर्थकों का मानना है कि यह समान ढांचा लैंगिक समानता और कानूनी स्पष्टता को बढ़ावा देगा, जबकि आलोचक सांस्कृतिक प्रथाओं पर संभावित प्रभाव को लेकर सतर्क हैं।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून आधिकारिक गजट में प्रकाशित होगा और इसके प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे। राज्य प्राधिकरण नागरिकों और विधिक पेशेवरों को नई व्यवस्था में सहजता से समायोजित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेंगे।

यह कदम भारत में यूनीफ़ॉर्म सिविल कोड के व्यापक बहस में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनता है, जिससे गुजरात इस प्रकार की व्यापक कानूनी सुधार को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
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