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03 नव. 2026•
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पटना हाईकोर्ट ने पति के नाम वाले जाति प्रमाणपत्र को मान्य किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
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पटना हाईकोर्ट ने पति के नाम वाले जाति प्रमाणपत्र को मान्य किया

✍️ Amar Ujala · Patna 🗓 03 नव. 2026, 11:01 AM 👁 22
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पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवाहित महिला के जाति प्रमाणपत्र में पिता की जगह पति का नाम होने से वह अमान्य नहीं है, जिससे उसकी नियुक्ति संभव हुई।

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि विवाहित महिला के जाति प्रमाणपत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम होने से वह अमान्य नहीं माना जाएगा। यह आदेश एक महिला अभ्यर्थी के आवेदन से संबंधित था, जहाँ उसके प्रमाणपत्र के स्वरूप को लेकर नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने प्रमाणपत्र की वैधता को मान्य करते हुए अभ्यर्थी को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समानता और आरक्षण के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की लचीलापन से व्याख्या की जा सकती है। पिता‑की‑बजाए पति‑का‑नाम होना प्रमाणपत्र की मुख्य कार्यक्षमता को नहीं बदलता।

सरकारी विभागों और आरक्षण प्राधिकरणों को आदेश दिया गया है कि वे प्रस्तुत प्रमाणपत्र को स्वीकार करें और उम्मीदवार की नियुक्ति को शीघ्रता से पूरा करें। यह निर्णय भविष्य में समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।
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