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पटना हाईकोर्ट ने नवजात गायब मामले में पुलिस अधिकारी को स्थानांतरित किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
अपराध

पटना हाईकोर्ट ने नवजात गायब मामले में पुलिस अधिकारी को स्थानांतरित किया

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 17 सित. 2026, 08:01 AM 👁 51
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पटना हाईकोर्ट ने 2023 में नवजात के संदिग्ध गायब होने के मामले में नालंदा थाने के थानाध्यक्ष को एसआईटी से हटाकर जिले से बाहर तबादला करने का आदेश दिया।

पटना हाईकोर्ट ने नालंदा के नवजीवन शिशु अस्पताल से 2023 में नवजात के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने वाले मामले में कड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष सम्राट दीपक को इस मामले की जांच में शामिल एसआईटी से हटाने का आदेश दिया।

इसके साथ ही, अदालत ने अधिकारी को नालंदा जिले से बाहर तबादला करने का निर्देश दिया, जिससे जांच में निष्पक्षता और सार्वजनिक भरोसा बना रहे। इस आदेश में मामले या गायब शिशु के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी न्यायिक हस्तक्षेप दुर्लभ होते हैं, पर यह संवेदनशील मामलों में न्यायिक निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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