📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
अपराध
पटना हाई कोर्ट ने आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों पर आपराधिक मामलों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की
✍️ Patna Press
🗓 29 अक्टू. 2026, 09:32 PM
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पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों के लिए सार्वजनिक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति मिलने पर ही शुरू की जा सकती है।
पटना हाई कोर्ट ने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों के लिए सार्वजनिक सेवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह आदेश यह दर्शाता है कि अनुमति प्रक्रिया अनावश्यक या निराधार अभियोजन से अधिकारियों को बचाने के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान सार्वजनिक सेवकों और भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों में निहित है। इस प्रक्रिया को लागू करके अदालत जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के बीच संतुलन स्थापित करना चाहती है। यह निर्णय बिहार में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जांच के तरीके को प्रभावित करेगा।