📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shivam Setu & OSM contributors
स्थानीय
पटना उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को लाखों का मुआवजा देने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 14 अक्टू. 2026, 04:16 PM
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पटना उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को फ्लैट में सुविधाएँ न देने के कारण लाखों रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने मंगलवार को एक सुनवाई की और एक बिल्डर के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसे फ्लैट में वादा की गई सुविधाएँ न देने के आरोप में दोषी पाया गया।
आयोग ने डेवलपर को प्रभावित मालिकों को कई लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
यह निर्णय उन शिकायतों के बाद आया जिसमें खरीदारों ने बिक्री अनुबंध के उल्लंघन का दावा किया।
यह आदेश रियल‑एस्टेट क्षेत्र में अनुबंधीय दायित्वों को लागू करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
आयोग ने यह भी चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर आगे दंड लगाया जा सकता है।
आयोग ने डेवलपर को प्रभावित मालिकों को कई लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
यह निर्णय उन शिकायतों के बाद आया जिसमें खरीदारों ने बिक्री अनुबंध के उल्लंघन का दावा किया।
यह आदेश रियल‑एस्टेट क्षेत्र में अनुबंधीय दायित्वों को लागू करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
आयोग ने यह भी चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर आगे दंड लगाया जा सकता है।