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01 Nov 2026•
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Crime

प्रधान जिला न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी ने हार्डा जिला जेल का औचक निरीक्षण और विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 01 Nov 2026, 03:59 PM 👁 16
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प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी ने हार्डा जिला जेल का औचक निरीक्षण किया, जहाँ 224 बंदियों की स्थितियों, सुविधाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी ने शनिवार को हार्डा जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरक में निरुद्ध सभी बंदियों से मुलाकात की और यह जाँच की कि उन्हें अधिवक्ता नियुक्त है या नहीं, चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है या नहीं, परिवारजनों से मिलने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, तथा न्यायालय में पेशियां चल रही हैं या नहीं।

जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक, पुरुष एवं महिला बैरकों, रसोईघर, पीने के पानी, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और भोजन की गुणवत्ता की भी जाँच की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, मुलाकात कक्ष, डिस्पेंसरी और लीगल एड हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा‑निर्देश प्रदान किए गए।

जेल में कुल 224 बंदी (25 दंडित, 199 विचाराधीन) निरुद्ध हैं, जिनमें 217 पुरुष और 7 महिलाएँ हैं, जबकि जेल की क्षमता केवल 130 बंदियों की है। कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का बंदी नहीं पाया गया और सजा समाप्त होने के बाद कोई बंदी जेल में नहीं रहा।

निरीक्षण के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस शिविर में बंदियों को लीगल एड क्लीनिक, टोल‑फ्री नंबर 15100, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, अधिवक्ता नियुक्ति, अपील और जमानत आवेदन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी ने उनके अधिकार और निःशुल्क कानूनी सुविधाओं की भी जानकारी प्रदान की।
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