🔥 TRENDING देहरादून: अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प... 🚨 BIG BREAKING NEWS | ନୀଳଗିରି କୁଲଡିହା... ग्राम पंचायत रेंहट में 'सेवा मेरा योगद... जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में सुनीं जनस... Manipur Chief Minister Urges Calm as C... Nine killed in fresh Manipur clashes,...
11 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
पंचायती राज चुनाव 2026 : नागौर में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित, नामांकन प्रक्रिया की दी महत्वपूर्ण जानकारी

पंचायती राज चुनाव 2026 : नागौर में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित, नामांकन प्रक्रिया की दी महत्वपूर्ण जानकारी

✍️ Reporter: Pradeep Kumar Daga 🗓 11 Oct 2026, 02:25 PM 👁 9
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

नो ड्यूज, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों को लेकर भ्रांतियां दूर, अभ्यर्थियों को अनावश्यक भागदौड़ से बचने की सलाह

नागौर(प्रदीप कुमार डागा)पंचायती राज चुनाव 2026 के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन को लेकर शनिवार को पंचायत समिति नागौर में रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नामांकन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, शपथ पत्रों एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवालों का समाधान किया गया।

बैठक में भाजपा की ओर से डॉ. पवन श्रीमाली एडवोकेट, बीरबल गोवा, पुनाराम, कांग्रेस से दिलफराज खान, आरएलपी से भंवराराम, रणजीत सिंह हिंगोनिया, सुखाराम बापोड़, जीतूराम बापोड़ एवं शैलेन्द्र काला सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री सोनाराम सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।

बैठक में भाजपा प्रतिनिधि डॉ. पवन श्रीमाली सहित अन्य प्रतिनिधियों ने नामांकन पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। इस पर रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध पंचायत अथवा प्रशासन का कोई बकाया नहीं है और बकाया संबंधी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए अलग से नो ड्यूज प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक नहीं बताया गया। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। बकाया राशि जमा करवाई गई हो तो उसकी रसीद भी संलग्न की जा सकती है।

जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बताया गया कि आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र भी नियमानुसार स्वीकार्य हो सकता है। इसी प्रकार मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड को नामांकन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करने की आवश्यकता नहीं बताई गई।

बैठक में संतान संबंधी विवरण, संपत्ति एवं देनदारियों के शपथ पत्र, शौचालय संबंधी घोषणा पत्र तथा फोटो लगाने की प्रक्रिया पर भी जानकारी दी गई। निर्धारित प्रपत्र में स्थान कम पड़ने पर अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न किए जा सकते हैं। जिन कॉलमों का अभ्यर्थी से संबंध नहीं है, उनमें ‘लागू नहीं’ अंकित किया जा सकता है। निर्धारित शपथ पत्र एवं शौचालय संबंधी घोषणा पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करने की जानकारी भी दी गई।

नामांकन प्रक्रिया के संबंध में विशेष रूप से बताया गया कि अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर नामांकन पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल प्रस्तावक अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत करने संबंधी शंकाओं का भी समाधान किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी श्री गोविंद सिंह भींचर ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने अभ्यर्थियों को अनावश्यक दस्तावेजों के लिए परेशान नहीं होने तथा निर्धारित प्रपत्रों को सही एवं पूर्ण रूप से भरने की जानकारी दी।

लोकतंत्र की मजबूती एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सामूहिक सहभागिता पर जोर देते हुए बैठक में पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न करवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
📲Get App