पंचायत आम चुनाव 2026 मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के निर्देश प्रशिक्षण एवं मतदान कार्य से अनुपस्थित रहने और कार्यमुक्त नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
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पंचायत आम चुनाव 2026
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मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के निर्देश
प्रशिक्षण एवं मतदान कार्य से अनुपस्थित रहने और कार्यमुक्त नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
दौसा, 12 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को मतदान दलों में नियुक्त सभी कार्मिकों को निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत आम चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान दलों का गठन कर कार्मिकों के ड्यूटी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न निर्वाचन प्रकोष्ठों, रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों एवं मूल विभागों में कार्यरत जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मतदान दलों में ड्यूटी आदेश जारी किए गए हैं, उन्हें निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने तथा मतदान कार्य संपादित करने के लिए निर्धारित तिथियों पर संबंधित कार्यालय अथवा प्रकोष्ठ से अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सक्षम स्तर से ड्यूटी आदेश निरस्त या संशोधित नहीं होने की स्थिति में मतदान दल में नियुक्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रशिक्षण अथवा मतदान कार्य से अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित कार्मिक के साथ-साथ उसे समय पर कार्यमुक्त नहीं करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के निर्देश
प्रशिक्षण एवं मतदान कार्य से अनुपस्थित रहने और कार्यमुक्त नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
दौसा, 12 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को मतदान दलों में नियुक्त सभी कार्मिकों को निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत आम चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान दलों का गठन कर कार्मिकों के ड्यूटी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न निर्वाचन प्रकोष्ठों, रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों एवं मूल विभागों में कार्यरत जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मतदान दलों में ड्यूटी आदेश जारी किए गए हैं, उन्हें निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने तथा मतदान कार्य संपादित करने के लिए निर्धारित तिथियों पर संबंधित कार्यालय अथवा प्रकोष्ठ से अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सक्षम स्तर से ड्यूटी आदेश निरस्त या संशोधित नहीं होने की स्थिति में मतदान दल में नियुक्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रशिक्षण अथवा मतदान कार्य से अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित कार्मिक के साथ-साथ उसे समय पर कार्यमुक्त नहीं करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।