📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vice President's Secretariat
राजनीति
एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव से पेड़ संरक्षण अधिनियम के कदमों का विवरण मांगा
✍️ Hindustan Times
🗓 13 अग. 2026, 01:34 PM
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राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के मुख्य सचिव से पेड़ संरक्षण अधिनियम के तहत उठाए गए कदमों का विवरण मांगा, कार्यान्वयन के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए।
राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पेड़ संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश शहरों और ग्रामीण इलाकों में पेड़ों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जो पर्यावरणीय नियमों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है।
NGT के नोटिस में मुख्य सचिव से नीतियों, निगरानी तंत्र और अनुपालन न करने पर लागू दंडों के बारे में जानकारी मांगी गई है, ताकि अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
यह कदम ट्रिब्यूनल की पर्यावरणीय शासन की निगरानी की भूमिका को रेखांकित करता है और राज्य प्राधिकरणों से अधिक जवाबदेही की मांग करता है।
यह आदेश शहरों और ग्रामीण इलाकों में पेड़ों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जो पर्यावरणीय नियमों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है।
NGT के नोटिस में मुख्य सचिव से नीतियों, निगरानी तंत्र और अनुपालन न करने पर लागू दंडों के बारे में जानकारी मांगी गई है, ताकि अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
यह कदम ट्रिब्यूनल की पर्यावरणीय शासन की निगरानी की भूमिका को रेखांकित करता है और राज्य प्राधिकरणों से अधिक जवाबदेही की मांग करता है।