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01 नव. 2026•
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एनसीडीआरसी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को दावे पर 7% ब्याज देने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Srinivasan V
बिज़नेस

एनसीडीआरसी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को दावे पर 7% ब्याज देने का आदेश

✍️ SCC Online 🗓 01 नव. 2026, 06:32 AM 👁 19
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को बकाया बीमा दावे पर 7% ब्याज देने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को बकाया बीमा दावे पर 7% ब्याज जोड़ने का निर्देश दिया है।

आदेश के अनुसार, बीमा कंपनी को दावे के दाखिल होने की तिथि से लेकर पूरी राशि भुगतान होने तक इस दर पर ब्याज की गणना करनी होगी।

ओरिएंटल इंश्योरेंस ने पहले ब्याज जोड़ने का विरोध किया था, परन्तु आयोग का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि देरी के कारण बीमाधारकों को मुआवजा मिलना चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला समान विवादों में precedent स्थापित कर सकता है, जिससे अन्य बीमा कंपनियों को अपने दावा निपटान प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है।

यह निर्णय बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करता है, समय पर दावे निपटान और बीमाधारकों के उचित मुआवजे पर ज़ोर देता है।
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