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06 Oct 2026•
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*नाचना एवं भरेवाला में किराना प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण*

*पैकेज्ड वस्तुओं का विक्रय निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मिला

*नाचना एवं भरेवाला में किराना प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण* *पैकेज्ड वस्तुओं का विक्रय निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मिला

✍️ Reporter: Rajendra Kumar 🗓 06 Oct 2026, 08:12 AM 👁 38
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*विधिक माप विज्ञान विभाग का विशेष जांच अभियान*

*नाचना एवं भरेवाला में किराना प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण*

*पैकेज्ड वस्तुओं का विक्रय निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मिला*

जैसलमेर, 5 अक्टूबर। उपभोक्ता हितों की रक्षा एवं बाजार में पैकेज्ड वस्तुओं के निर्धारित माप एवं मूल्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार जिले में 5 से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत किराना दुकानों सहित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के प्रावधानों की पालना की जांच की जा रही है।

अभियान के प्रथम दिन 5 अक्टूबर को नाचना एवं भरेवाला क्षेत्र में किराना प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। भरेवाला में फारूक किराणा स्टोर एवं इलियास किराणा स्टोर तथा नाचना में राठी एंड कम्पनी, लक्ष्मी जनरल स्टोर एवं श्री जगदम्बा जनरल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर पैकेज्ड वस्तुओं का विक्रय विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप सही पाया गया।

*उपभोक्ता हितों की रक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य*

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, पैकेज्ड वस्तुओं पर अंकित आवश्यक घोषणाओं एवं मूल्य संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना तथा व्यापारियों को निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही वस्तुओं का विक्रय करने के लिए पाबंद करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले में छोटे-बड़े सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच निरंतर जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने व्यापारियों से भी अपील की कि वे विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय नहीं करें।
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