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06 अक्टू. 2026•
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हनाफ़ी कानून के तहत मुस्लिम माँ को बेटी पर प्यूबर्टी तक प्राथमिक कस्टडी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Clain and Perl studio, Madras. Copyright by missio
धर्म

हनाफ़ी कानून के तहत मुस्लिम माँ को बेटी पर प्यूबर्टी तक प्राथमिक कस्टडी

✍️ Live Law 🗓 06 अक्टू. 2026, 08:02 PM 👁 17
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हनाफ़ी शरीयत के अनुसार, मुस्लिम माँ को प्यूबर्टी तक अपनी बेटी पर प्राथमिक कस्टडी का अधिकार मिलता है, जैसा कि हालिया कानूनी व्याख्याओं में बताया गया है।

हनाफ़ी शरीयत के अनुसार, मुस्लिम माँ को अपनी बेटी पर प्यूबर्टी तक प्राथमिक कस्टडी का अधिकार है। यह प्रावधान शास्त्रीय न्यायिक ग्रंथों से लिया गया है जो युवा लड़कियों के पालन-पोषण में माँ की भूमिका पर बल देते हैं।

हालिया न्यायिक निर्णयों ने स्पष्ट किया है कि प्यूबर्टी तक यह कस्टडी लागू रहती है, जिसके बाद बच्चे की पसंद पर विचार किया जा सकता है। इस निर्णय से पिता के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता, परंतु यह दत्तक व्यवस्था को माँ के पक्ष में स्थापित करता है।

यह फैसला परिवारिक अदालतों में मुस्लिम माता-पिता के बीच कस्टडी विवादों पर असर डालने की उम्मीद है, जिससे न्यायाधीशों के लिए एक स्पष्ट कानूनी आधार मिलता है। वकील सलाह देते हैं कि माँ को बच्चे की आयु और विकास के प्रमाण दस्तावेज़ित रखने चाहिए।

कानूनी विद्वान कहते हैं कि यह निर्णय शरिया की समकालीन व्याख्याओं के अनुरूप है और दोनों माता-पिता के हितों को संतुलित करता है। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि इसका अनुप्रयोग स्थानीय अदालतों के प्रथाओं पर निर्भर कर सकता है।
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