📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
शिक्षा
दमोह स्कूल में हिजाब के आरोपों पर एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 11 सित. 2026, 03:35 PM
👁 41
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह के एक स्कूल के खिलाफ हिजाब और धार्मिक प्रथाओं के आरोपों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह जिले के एक स्कूल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि स्कूल में हिजाब पहनाने और अन्य धार्मिक प्रथाओं को लागू किया जा रहा था।
एफआईआर को निरस्त करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये आरोप निराधार हैं। हालांकि, न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टिगत (prima facie) इन आरोपों को बेबुनियाद नहीं माना जा सकता है।
इसके बाद, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे एफआईआर अगली कानूनी कार्रवाई के लिए बरकरार रह गई है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में शुरुआती चरण में ही कार्रवाई रोकने के बजाय आरोपों की जांच को प्राथमिकता देती है।
एफआईआर को निरस्त करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये आरोप निराधार हैं। हालांकि, न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टिगत (prima facie) इन आरोपों को बेबुनियाद नहीं माना जा सकता है।
इसके बाद, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे एफआईआर अगली कानूनी कार्रवाई के लिए बरकरार रह गई है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में शुरुआती चरण में ही कार्रवाई रोकने के बजाय आरोपों की जांच को प्राथमिकता देती है।