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एमपी हाईकोर्ट का आदेश: डीएनए रिपोर्ट की जांच कराएं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध

एमपी हाईकोर्ट का आदेश: डीएनए रिपोर्ट की जांच कराएं

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 06 अग. 2026, 10:47 PM 👁 60
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एमपी हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि पिछले पांच सालों में एफएसएल भोपाल द्वारा प्रस्तुत की गई 20% डीएनए रिपोर्ट की रैंडम जांच कराई जाए। इस कदम का उद्देश्य डीएनए रिपोर्ट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें मुख्य सचिव को पिछले पांच सालों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भोपाल द्वारा प्रस्तुत की गई 20% डीएनए रिपोर्ट की रैंडम जांच कराने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश अदालत में प्रस्तुत की गई डीएनए रिपोर्ट की सटीकता और प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से राज्य में डीएनए परीक्षण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही आने की उम्मीद है।
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