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एमपी एचसी ने नाबालिग रेप पीड़िता को बच्चे से मिलने की अनुमति दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
अपराध

एमपी एचसी ने नाबालिग रेप पीड़िता को बच्चे से मिलने की अनुमति दी

✍️ The Times of India 🗓 22 जुल. 2026, 04:32 AM 👁 48
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाबालिग रेप पीड़िता को मातृत्व दावे विवाद के बीच अपने बच्चे से मिलने की अनुमति दी है। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता को अपने बच्चे से मिलने का अधिकार मिला है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाबालिग रेप पीड़िता से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पीड़िता को अपने बच्चे से मिलने की अनुमति दी है, जो इसी रेप के परिणामस्वरूप पैदा हुआ है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पीड़िता के अपने बच्चे से मिलने के अधिकार को मान्यता दी गई है, भले ही मातृत्व दावे विवाद जारी हो। न्यायालय के इस आदेश से पीड़िता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है। यह मामला न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां बलात्कार और मातृत्व जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल होते हैं।
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