📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Information and Broadcasting
स्वास्थ्य
मिज़ोरम में गैर‑अनुपालन फ़ार्मा डीलरों की लाइसेंस रद्द, मंत्री ने कहा
✍️ The Times of India
🗓 07 अक्टू. 2026, 02:34 AM
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मिज़ोरम स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले फ़ार्मास्युटिकल डीलरों की लाइसेंस रद्द की जाएगी, जिससे दवा आपूर्ति में कदाचार पर रोक लगेगी।
मिज़ोरम के स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले फ़ार्मास्युटिकल डीलरों की लाइसेंस रद्द करने का निर्देश जारी किया है। राज्य के मंत्री ने बताया कि यह कदम दवाओं के वितरण पर कड़ी निगरानी और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि यदि डीलर निर्धारित भंडारण शर्तों का पालन नहीं करते, कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ाते या घटिया दवाएं सप्लाई करते हैं, तो उनकी लाइसेंस रद्द की जाएगी।
लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में आधिकारिक नोटिस, डीलरों को जवाब देने का समय, और अंत में लाइसेंसिंग प्राधिकरण का अंतिम निर्णय शामिल होगा। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम राज्य की दवा आपूर्ति श्रृंखला में अनुपालन सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
फ़ार्मा क्षेत्र के सभी हितधारकों से सहयोग की अपील की गई है और नियामक ढांचे का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि यदि डीलर निर्धारित भंडारण शर्तों का पालन नहीं करते, कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ाते या घटिया दवाएं सप्लाई करते हैं, तो उनकी लाइसेंस रद्द की जाएगी।
लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में आधिकारिक नोटिस, डीलरों को जवाब देने का समय, और अंत में लाइसेंसिंग प्राधिकरण का अंतिम निर्णय शामिल होगा। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम राज्य की दवा आपूर्ति श्रृंखला में अनुपालन सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
फ़ार्मा क्षेत्र के सभी हितधारकों से सहयोग की अपील की गई है और नियामक ढांचे का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।