📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Aiban-03
बिज़नेस
मेघालय हाई कोर्ट ने श्री सीमेंट के खिलाफ JSU की याचिका स्वीकारी, संचालन रुका
✍️ Hub News
🗓 04 सित. 2026, 06:33 PM
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मेघालय हाई कोर्ट ने JSU की श्री सीमेंट के खिलाफ याचिका स्वीकार ली, जिससे राज्य सरकार ने कंपनी के संचालन को रोक दिया।
मेघालय के उच्चतम न्यायालय ने JSU द्वारा दायर श्री सीमेंट के खिलाफ याचिका को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। पर्यावरणीय और भूमि‑उपयोग नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर आधारित यह याचिका अब न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा सुनी जाएगी।
राज्य सरकार ने न्यायालय के इस कदम के बाद श्री सीमेंट की सभी गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की। यह प्रतिबंध मौजूदा कारखानों और किसी भी प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं दोनों पर लागू है।
श्री सीमेंट ने अभी तक विस्तृत टिप्पणी नहीं दी है, पर उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोक से सीमेंट क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला और स्थानीय रोजगार पर असर पड़ सकता है। अदालत अगले कुछ हफ्तों में सुनवाई की तिथि तय करेगी, जिसके बाद अंतिम आदेश के आधार पर संचालन फिर से शुरू हो सकता है।
राज्य सरकार ने न्यायालय के इस कदम के बाद श्री सीमेंट की सभी गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की। यह प्रतिबंध मौजूदा कारखानों और किसी भी प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं दोनों पर लागू है।
श्री सीमेंट ने अभी तक विस्तृत टिप्पणी नहीं दी है, पर उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोक से सीमेंट क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला और स्थानीय रोजगार पर असर पड़ सकता है। अदालत अगले कुछ हफ्तों में सुनवाई की तिथि तय करेगी, जिसके बाद अंतिम आदेश के आधार पर संचालन फिर से शुरू हो सकता है।