🔥 ट्रेंडिंग મહુવા: કલકવા ગામના વૃદ્ધ 7 દિવસથી લાપત... अनुसूचित जाति आयोग सदस्य बारेलाल अहिरव... जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुन... 136 ट्रेकर्स उलझे ऊतारकशी में, 5 को नि... ट्रम्प ने इरान के शांति प्रस्ताव को खा... बल्लिया में बिजली मरम्मत विवाद में मार...
28 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
मेघालय कोर्ट ने पिता की मृत्यु के बाद केएसयू नेता रेबेन नजियार को 14‑दिन का अंतरिम जमानत दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
अपराध

मेघालय कोर्ट ने पिता की मृत्यु के बाद केएसयू नेता रेबेन नजियार को 14‑दिन का अंतरिम जमानत दी

✍️ India Today NE 🗓 18 सित. 2026, 11:31 AM 👁 49
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मेघालय के एक कोर्ट ने केएसयू नेता रेबेन नजियार को उनके पिता की मृत्यु के बाद 14‑दिन की अंतरिम जमानत दी, जिससे आगे की सुनवाई तक वह अस्थायी रूप से रिहा हो सकेंगे।

मेघालय के शिलॉन्ग जिले के कोर्ट ने केएसयू (खासी स्टूडेंट्स यूनियन) के प्रमुख रेबेन नजियार को 14‑दिन की अंतरिम जमानत दी है। पिता की मृत्यु के बाद नजियार ने पारिवारिक कारणों से अस्थायी रिहाई की मांग की थी।

कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, नजियार किसी अन्य मामले में हिरासत में थे, परंतु उनके वकील द्वारा प्रस्तुत मानवीय कारणों को ध्यान में रखते हुए जज ने यह राहत प्रदान की। यह अंतरिम जमानत दो हफ्तों तक सीमित है, जिसके बाद नजियार को नियमित जमानत के लिए पुनः सुनवाई में उपस्थित होना होगा।

यह फैसला न्यायपालिका की यह क्षमता दर्शाता है कि वह कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ व्यक्तिगत आपात स्थितियों में सहानुभूति भी दिखा सकती है। नजियार की कानूनी टीम ने कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने और आगे की सुनवाई की तैयारी करने का आश्वासन दिया है।
📲Get App