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मेघालय कैबिनेट ने अस्थायी नियुक्तियों पर 1972 का नियम रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / GeoEvan (www.polgeonow.com)
राजनीति

मेघालय कैबिनेट ने अस्थायी नियुक्तियों पर 1972 का नियम रद्द किया

✍️ shillongtoday.com 🗓 01 जुल. 2026, 03:16 AM 👁 58
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मेघालय कैबिनेट ने अस्थायी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले 1972 के एक प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य सरकार के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

मेघालय की राज्य कैबिनेट ने 1972 के एक लंबे समय से चले आ रहे प्रावधान को आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया है। यह विशेष नियम राज्य के प्रशासनिक ढांचे के भीतर अस्थायी नियुक्तियों से जुड़ी प्रक्रियाओं और विनियमों से संबंधित था।

अस्थायी पदों को भरने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और सरल बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 1972 के पुराने प्रावधान को हटाकर, सरकार का इरादा अस्थायी नियुक्तियों के लिए एक अधिक कुशल प्रणाली बनाना है।

इस विधायी संशोधन से विभिन्न सरकारी विभागों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है जो अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं। अस्थायी नियुक्तियों के लिए नई प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
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