Crime
मुरैना: कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए किया जिला बदर
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, मुरैना कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष के लिए जिले की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। इन अपराधियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री जांगिड़ ने अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत जनकपुर, थाना सिविल लाइन, मुरैना निवासी भूरा गुर्जर (40 वर्ष), पुत्र श्री मातादीन गुर्जर; लालपुरा, थाना नगरा निवासी गोविंद शर्मा (29 वर्ष), पुत्र श्री राकेश सिंह शर्मा तथा ग्राम कीरतपुर, थाना सुमावली निवासी कल्ली उर्फ अमित शर्मा (21 वर्ष), पुत्र श्री मनोज शर्मा के विरुद्ध जिला बदर के आदेश जारी किए हैं।
आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा लोक व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी आदेश के तहत तीनों अपराधियों को जिला मुरैना सहित निकटवर्ती जिलों ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री जांगिड़ ने अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत जनकपुर, थाना सिविल लाइन, मुरैना निवासी भूरा गुर्जर (40 वर्ष), पुत्र श्री मातादीन गुर्जर; लालपुरा, थाना नगरा निवासी गोविंद शर्मा (29 वर्ष), पुत्र श्री राकेश सिंह शर्मा तथा ग्राम कीरतपुर, थाना सुमावली निवासी कल्ली उर्फ अमित शर्मा (21 वर्ष), पुत्र श्री मनोज शर्मा के विरुद्ध जिला बदर के आदेश जारी किए हैं।
आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा लोक व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी आदेश के तहत तीनों अपराधियों को जिला मुरैना सहित निकटवर्ती जिलों ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।