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04 नव. 2026•
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मणिपुर सरकार ने सशस्त्र समूहों के खिलाफ यूएपीए लागू करने पर विचार किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Development of North Eastern Region
अपराध

मणिपुर सरकार ने सशस्त्र समूहों के खिलाफ यूएपीए लागू करने पर विचार किया

✍️ Hub News 🗓 04 नव. 2026, 10:32 AM 👁 15
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राज्य सरकार हालिया हिंसा से जुड़े सशस्त्र समूहों को रोकने के लिए यूएपीए लागू करने पर विचार कर रही है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्य हालिया हिंसा में शामिल सशस्त्र समूहों के खिलाफ अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) लागू करने की संभावना पर विचार कर रहा है। यह कदम कानून व्यवस्था बहाल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में संघर्षों ने हजारों लोगों को विस्थापित किया है।

UAPA भारत का एक एंटी‑टेरर कानून है, जो अधिकारियों को व्यक्तियों या संगठनों को गैरकानूनी घोषित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा मानने वाली गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। यह कानून पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में उग्रवाद और आतंकवाद को रोकने के लिए प्रयोग किया गया है।

राज्य के अधिकारियों ने, पहचान गुप्त रखने की शर्त पर, कहा कि कानून विशेषज्ञों से परामर्श किया जा रहा है ताकि इस विधि को लागू करने की प्रक्रिया को समझा जा सके। उन्होंने बताया कि कोई भी कदम उचित प्रक्रिया के तहत ही उठाया जाएगा और इसका उद्देश्य सशस्त्र समूहों की कार्यक्षमता को कमजोर करना है।

यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह UAPA के तहत आरोप दर्ज करने, लंबी हिरासत अवधि और कड़ी जमानत शर्तों की ओर ले जा सकता है। अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और स्थिति को निकटता से देखा जा रहा है।
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