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10 अक्टू. 2026•
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राजनीति

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हजारीबाग के मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण, मतदाता सूची की समीक्षा

✍️ रिपोर्टर: Rohit Kumar Yadav 🗓 10 अक्टू. 2026, 08:48 PM 👁 12
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के.रवि कुमार ने हजारीबाग जिले के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पात्र मतदाताओं के नाम सूची से न छूटने के निर्देश दिए।

झारखण्ड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के.रवि कुमार ने शनिवार, 10 अक्टूबर को हजारीबाग जिले के माण्डू, बरही एवं पदमा प्रखण्डों के विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत संचालित मेगा हेल्प डेस्क कैंप का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

भ्रमण के उपरांत, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला समाहरणालय भवन के सभाकक्ष में उपायुक्त, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में SIR के तहत संचालित कार्यों, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा नोटिस प्राप्त नागरिकों की सुनवाई की प्रगति पर चर्चा की गई। निरीक्षण में यह बात सामने आई कि कुछ नागरिक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने के कारण मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे पात्र नागरिकों की सहायता के लिए ग्राम सभा के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज तैयार कर अंचल अधिकारी के कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्य करें और हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करें।

बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही, जिन मतदाताओं एवं नागरिकों को नोटिस निर्गत किए गए हैं, उनकी सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाने और लम्बित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने SIR से संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सम्पन्न करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
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